1 योजना का नाम राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना।
2 प्रकार की योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं।
3 योजना के उद्देश्य वित्तीय सहायता।
4 जिस श्रेणी के लिए योजना लागू है उसका नाम सभी श्रेणियों के व्यक्तियों पर लागू होता है।
योजना की 5 प्रमुख शर्तें गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से 18 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के किसी अर्जक की आकस्मिक या प्राकृतिक मृत्यु के मामले में, रु। 20,000/- प्रदान की जाती है।
6 दिए जाने वाले लाभ की प्रकृति 20,000/- रुपये की एकमुश्त राशि है।
7 आवेदन कैसे करें आवेदक कलेक्ट्रेट/तहसीलदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
8 योजना श्रेणी वित्तीय सहायता
9 संपर्क कार्यालय का नाम कलेक्टर कार्यालय/तहसीलदार संजय गांधी योजना/तलठी कार्यालय।